साक्ष्य के अभाव में PLFI कमांडर मंगल पांडे समेत 9 आरोपी बरी, जानें क्या है मामला

मधुकान प्रोजेक्ट लिमिटेड सलगाडीह कैंप में खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर न्यायुक्त शैलेन्द्र कुमार की कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में PLFI के एरिया कमांडर मंगल पांडे समेत 9 आरोपियों को बरी कर दिया। यह मामला 4 मार्च 2016 का है, जब तमाड़ थाना में कांड संख्या 26/2016 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
क्या है पूरा मामला?
4 मार्च 2016 की रात करीब 11:45 बजे, तीन मोटरसाइकिलों पर सवार छह लोग और आठ अन्य पैदल मधुकान प्रोजेक्ट लिमिटेड सलगाडीह कैंप में बेरियर तोड़कर घुस आए थे। इनमें से कुछ हथियारों से लैस थे। आरोपियों ने कैंप में तैनात कर्मचारी का मोबाइल छीनकर इंचार्ज के बारे में पूछताछ की। इसके बाद, कुछ लोगों ने वहां खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी।

अदालत में क्यों नहीं टिके आरोप?
घटना के बाद कैंप के कर्मचारी के बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। कोर्ट ने सबूतों की कमी के चलते मंगल पांडे समेत सभी 9 आरोपियों को बरी कर दिया।