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राजधानी रांची के इन इलाकों में चार जुलाई तक निषेधाज्ञा लागू

रांची शहर के सदर अनुमंडल क्षेत्र में प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के तहत 6 मई से 4 जुलाई 2025 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के अंतर्गत जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में बाधा डालने वाले किसी भी प्रयास को रोकना, यातायात को सुचारू बनाए रखना और शांति व्यवस्था को सुनिश्चित करना है।

किन क्षेत्रों में रहेगा प्रतिबंध?

  • मुख्यमंत्री आवास (कांके रोड) की चारदीवारी से 100 मीटर की परिधि
  • राजभवन की चारदीवारी से 100 मीटर की सीमा (जाकिर हुसैन पार्क को छोड़कर)
  • झारखंड उच्च न्यायालय परिसर से 100 मीटर की दूरी तक
  • नया विधानसभा भवन के चारों ओर 500 मीटर का क्षेत्र
  • प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के आसपास 100 मीटर की सीमा
  • एच.ई.सी. स्थित प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा के चारों ओर 200 मीटर का दायरा

क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन क्षेत्रों में निम्नलिखित गतिविधियों पर रोक रहेगी:

  • सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी तरह का धरना, जुलूस, प्रदर्शन या जनसभा
  • किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, पिस्टल, बम, बारूद आदि का सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन
  • पारंपरिक हथियार जैसे लाठी, डंडा, भाला, तीर-धनुष आदि लेकर चलना
  • बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर आदि) का प्रयोग

किसे मिलेगी छूट?
यह प्रतिबंध सरकारी कार्य में संलग्न अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आम नागरिकों द्वारा आदेश के उल्लंघन की स्थिति में उनके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।