रांची की जर्जर सड़कों पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से मांगा जवाब

रांची शहर की अंदरूनी और संपर्क सड़कों की खस्ता हालत को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को अहम सुनवाई की। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने इस मामले में रांची नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के आधार पर रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) को मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है।
अदालत ने यह भी पूछा कि जब रांची नगर निगम ने लालजी हीरजी रोड, विष्णु टॉकीज लेन, मधुकम रोड और माउंट मोटर रोड की मरम्मत के लिए 25 सितंबर 2024 और 6 मार्च 2025 को नगर विकास विभाग को पत्र भेजकर फंड की स्वीकृति मांगी थी, तो आखिर अब तक राशि क्यों नहीं उपलब्ध कराई गई।

यह जनहित याचिका शुभम कटारूका द्वारा दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि रांची की अधिकांश अंदरूनी सड़कों की हालत बेहद खराब है। याचिका में विशेष रूप से बड़ा तालाब क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा गया है कि वहां की सड़कें गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं, जिससे मरीजों को लेकर जाने वाली एंबुलेंस तक को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।