रांची : डीजे संचालकों के लिए अनिवार्य हुआ पंजीकरण, 24 जून तक पूरी करनी होगी प्रक्रिया

रांची जिला प्रशासन ने डीजे संचालन को लेकर सख्ती बरतते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जारी निर्देश के तहत जिले में सभी डीजे संचालकों को 24 जून 2025 तक अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना होगा। प्रशासन की ओर से कहा गया है कि संचालकों को अपने निकटवर्ती थाना में जाकर पहचान पत्र, व्यवसाय का विवरण, उपकरणों की जानकारी और एक स्वघोषणा पत्र के साथ पंजीकरण फॉर्म जमा करना होगा।
उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद लिया गया निर्णय
यह निर्णय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लिया गया है। जिला प्रशासन ने बताया कि यह कदम सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण और सुरक्षा मानकों के पालन के उद्देश्य से उठाया गया है। अक्सर डीजे के शोर-शराबे के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं से निपटने के लिए यह जरूरी कदम माना जा रहा है।

पंजीकरण में लापरवाही पर होगी कानूनी कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो भी संचालक निर्धारित तिथि तक पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके विरुद्ध ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियम 2000 और स्थानीय प्रशासनिक दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी। सभी को नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करना होगा।