रांची : कुख्यात शूटर शिवेंद्र को ATS कोर्ट ने नहीं दी बेल, फ्लाईओवर निर्माण कंपनी से मांगी थी रंगदारी

रांची स्थित एटीएस की विशेष अदालत ने कुख्यात अपराधी शिव शर्मा उर्फ शिवेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। शिवेंद्र ने शहर के रातू रोड स्थित फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में कार्यरत केसीसी बिल्डकॉन कंपनी से रंगदारी वसूली के मामले में राहत की गुहार लगाई थी।
यह मामला पहले सुखदेवनगर थाना में दर्ज किया गया था, जिसे बाद में एटीएस ने अपने हाथ में लेते हुए कांड संख्या 3/2024 के रूप में दर्ज किया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता अमन कुमार राहुल ने कोर्ट में पक्ष रखा।
प्राथमिकी के अनुसार, शिव शर्मा ने कंपनी के एक अधिकारी को जान से मारने की धमकी देते हुए निर्माण लागत की पांच प्रतिशत राशि 'सेटेलमेंट' के नाम पर मांगी थी। धमकी दी गई थी कि यदि यह रकम नहीं दी गई, तो उसे गंभीर अंजाम भुगतने होंगे।
गौरतलब है कि शिव शर्मा के खिलाफ हत्या, रंगदारी समेत कई संगीन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह झारखंड पुलिस की निगरानी में लंबे समय से है।
