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राजद प्रत्याशी सुभाष यादव का नामांकन फंसा, हाईकोर्ट ने पूर्व आदेश लिया वापस

बिहार के बालू व्यवसायी और राजद प्रत्याशी सुभाष यादव के कोडरमा विधानसभा से नामांकन में अड़चनें आ गई हैं। पटना हाईकोर्ट ने पहले उन्हें नामांकन दाखिल करने की इजाजत दी थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने 22 अक्टूबर 2024 को दिए अपने आदेश को रद्द कर दिया है और यह मामला अब किसी अन्य कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होगा।

इससे पहले कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया था कि वह सुभाष यादव को बेउर आदर्श जेल से निर्वाचन अधिकारी के पास नामांकन दाखिल कराने ले जाए और वापस लाए। इस पूरी प्रक्रिया का खर्च भी सुभाष यादव से ही वसूला जाना था। हालांकि, सरकार ने इस आदेश में संशोधन के लिए याचिका दायर की थी, जिसके तहत ईडी और राज्य सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि सुभाष यादव ईडी की गिरफ्त में हैं और उन्हें इस केस में पक्षकार नहीं बनाया गया था।

आवेदक के वकील ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चूंकि सुभाष यादव न्यायिक हिरासत में हैं, इसलिए ईडी को पक्षकार बनाना जरूरी नहीं है। मगर कोर्ट ने माना कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी के चलते ईडी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। इस आधार पर कोर्ट ने अपना पूर्व आदेश रद्द करते हुए ईडी को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया और केस को आगे की सुनवाई के लिए दूसरी अदालत में भेजने का आदेश दिया।