जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी बनाने पर सरयू राय ने उठाये सवाल, सरकार की अधिसूचना को बताया नियम विरुद्ध

जमशेदपुर को औद्योगिक नगरी घोषित करने की प्रक्रिया को लेकर विधायक सरयू राय ने राज्य सरकार की अधिसूचना पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे नियमों के विरुद्ध बताते हुए अधिसूचना को रद्द करने की मांग की। इस विषय पर नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सदन में सरकार की संवैधानिक प्रक्रिया को लेकर जवाब दिया।
सरयू राय ने नगरपालिका अधिनियम का हवाला देते हुए कहा कि समिति की अध्यक्षता केवल उपायुक्त ही कर सकते हैं, जबकि सरकार ने इस प्रावधान का पालन नहीं किया। इस पर मंत्री ने जवाब दिया कि अधिनियम में यह प्रावधान है कि प्रभारी मंत्री या उपायुक्त में से कोई भी इस समिति का हिस्सा बन सकता है।

इसके बाद सदन में तर्क-वितर्क का दौर शुरू हो गया। दोनों पक्ष लगातार संविधान, राज्य सरकार की नीतियों और अधिनियम के प्रावधानों का जिक्र करते रहे। इस बहस के बीच स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने सरयू राय से कहा कि वह मंत्री के चैम्बर में बैठक कर समाधान निकाल सकते हैं।
हालांकि, सरयू राय ने इस सुझाव को ठुकराते हुए कहा, "अगर मुझे मंत्री से चैम्बर में ही मिलना है, तो फिर सदन की जरूरत ही क्या है?" उनके इस बयान पर स्पीकर ने नाराजगी जताई और कहा कि "सरयू राय ही सरकार, मंत्रिमंडल और सदन—सब पर आरोप लगाते रहते हैं।"