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गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार

झारखंड हाईकोर्ट ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ अगले दो सप्ताह तक किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय गुरुवार को न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान लिया गया।

सुनवाई में राज्य सरकार ने कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया। मामला देवघर स्थित परित्राण मेडिकल ट्रस्ट की संपत्ति को बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट द्वारा खरीदे जाने से संबंधित है।

बताते चलें कि शिकायतकर्ता शिवदत्त शर्मा ने निशिकांत दुबे पर जालसाजी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इस प्राथमिकी को रद्द कराने के लिए निशिकांत दुबे ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अदालत में दुबे की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव, पार्थ जालान और शिवानी जालूका ने पैरवी की। गौरतलब है कि इससे पहले 9 दिसंबर को हुई सुनवाई में अदालत ने 9 जनवरी तक सांसद के खिलाफ कार्रवाई पर रोक का आदेश दिया था।