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झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परिसर के 100 मीटर की परिधि में धारा 163 लागू

रांची के नामकुम स्थित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के परिसर के 100 मीटर के दायरे में जिला प्रशासन ने सख्त निषेधाज्ञा लागू की है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने BNS की धारा 163 के अंतर्गत यह आदेश जारी किया है, जो 2 अक्टूबर 2024 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। आदेश के तहत कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

निषेधाज्ञा के प्रमुख बिंदु:

1. धरना और प्रदर्शन पर रोक: बिना प्रशासन की अनुमति के आयोग के पास किसी भी तरह के धरना, प्रदर्शन, घेराव, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, सरकारी कार्य, न्यायालय संबंधी गतिविधियां और धार्मिक या अंतिम संस्कार के कार्यक्रम इससे मुक्त रहेंगे।

2. हथियारों पर प्रतिबंध: बंदूक, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, या अन्य किसी भी प्रकार के हथियारों को लेकर चलने पर सख्त प्रतिबंध है। यह नियम सरकारी कार्य में लगे कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

3. लाठी-डंडे और अन्य हथियार: किसी भी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी, तीर-धनुष, भाला आदि लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा, सिवाय उन सरकारी कर्मचारियों के जो अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।

4. ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग: ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल भी बिना अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

5. जिला प्रशासन के अधिकारियों को छूट: यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा तैनात किसी भी अधिकारी या सुरक्षा बल पर लागू नहीं होगा।