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राजधानी रांची के इन स्कूलों के आसपास बीएनएसएस की धारा-163 लागू

झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट कला, विज्ञान एवं वाणिज्य सम्पूरक परीक्षा-2024 दिनांक 09.07.2024 से प्रारम्भ होकर दिनांक 16.07.2024 तक प्रथम पाली में पूर्वाह्न 09ः45 बजे से अपराह्न 01ः00 बजे तक एवं द्वितीय पाली में 02ः00 बजे अपराह्न से 05ः15 बजे अपराह्न तक विभिन्न तीन परीक्षा केन्द्रों पर होना है।

इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, राँची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका को देखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, राँची द्वारा बी० एन० एस० एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गयी है, जो निम्न है:-

1- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोडकर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष गडासा भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 09.07.2024 से 16.07.2024 तक प्रत्येक दिन प्रातः 06ः45 बजे से अपराह्न 08ः15 बजे तक प्रभावी रहेगा।

परीक्षा केन्द्र के नाम:-

(1) संत अलोइस इंटर कॉलेज, पुरुलिया रोड, राँची।
(2) संत अन्ना इंटर कॉलेज, राँची।
(3) संत जॉन इंटर कॉलेज, राँची।
 

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