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निलंबित आईएएस छवि रंजन की मुश्किलें बढ़ी, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस एच. सी. शर्मा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। छवि रंजन, जो रांची के पूर्व डीसी रह चुके हैं, पर सेना के कब्जे वाली जमीन की अवैध खरीद-बिक्री में शामिल होने का आरोप है।

इससे पहले ईडी की विशेष अदालत और झारखंड हाईकोर्ट ने भी छवि रंजन को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट में वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और अधिवक्ता अभिषेक चौधरी ने उनकी ओर से दलीलें पेश कीं, लेकिन अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। फिलहाल, छवि रंजन रांची के बिरसा मुंडा जेल, होटवार में न्यायिक हिरासत में हैं।