झारखंड सरकार का अहम फैसला, जन्मतिथि के प्रमाण के तौर पर अब नहीं चलेगा आधार कार्ड

झारखंड सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए आधार कार्ड को अब जन्मतिथि प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं देने का ऐलान किया है। इस संबंध में राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेंस विभाग ने सभी प्रमुख सचिवों, अपर मुख्य सचिवों और सचिवों को निर्देश जारी किए हैं।
जारी निर्देश के अनुसार, अब आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान पत्र के रूप में किया जाएगा। जन्मतिथि के सत्यापन के लिए यह दस्तावेज मान्य नहीं रहेगा। यह फैसला भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की हालिया स्थिति स्पष्ट करने के बाद लिया गया है।
UIDAI ने कहा है कि आधार का उद्देश्य केवल पहचान स्थापित करना है। इसमें दर्ज जन्मतिथि व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या फिर अनुमान के आधार पर होती है। ऐसे में इसे जन्म प्रमाण के रूप में स्वीकार करना उचित नहीं होगा।

सरकार ने इस आदेश की प्रति राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को भेज दी है, ताकि जिला स्तर पर इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। अब से किसी भी सरकारी प्रक्रिया में यदि जन्मतिथि को लेकर संदेह उत्पन्न होता है, तो व्यक्ति को अतिरिक्त प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।