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जरूरत की खबर : UPI पेमेंट में बड़ा बदलाव, इस दिन से ट्रांजेक्शन ID में नहीं होंगे स्पेशल कैरेक्टर, जानें

 

आज के दौर में UPI पेमेंट हर किसी की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। छोटी दुकानों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, हर जगह डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ गया है। ऐसे में अगर आप भी UPI का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। NPCI (नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया) ने UPI ट्रांजेक्शन को लेकर नया नियम लागू किया है, जो 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होगा।

क्या बदला है नया नियम?
अब से कोई भी UPI ऐप ट्रांजेक्शन ID में स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। अगर किसी ऐप ने ऐसा किया तो सेंट्रल सिस्टम उस पेमेंट को रद्द कर देगा। यह बदलाव खासतौर पर बिजनेस यूजर्स के लिए किया गया है, लेकिन इसका असर आम ग्राहकों पर भी पड़ेगा।

क्यों किया जा रहा है यह बदलाव?
NPCI का कहना है कि UPI ट्रांजेक्शन ID को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब सभी कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ट्रांजेक्शन ID में केवल अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर (अक्षर और संख्या) ही इस्तेमाल हों।

पहले भी हो चुका है बदलाव
साल 2024 में भी NPCI ने इस प्रक्रिया को मानकीकृत करने के लिए एक नया नियम जारी किया था। तब ट्रांजेक्शन ID की अधिकतम लंबाई 35 कैरेक्टर तक तय की गई थी। अब 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले नए नियम के तहत सभी UPI ऐप्स को अनिवार्य रूप से इस गाइडलाइन का पालन करना होगा। अगर कोई ऐप इसका पालन नहीं करती है, तो उस ऐप से किए गए UPI पेमेंट फेल हो सकते हैं। ऐसे में UPI यूजर्स को सतर्क रहने की जरूरत है।