ज्ञानवापी में पूजा पर रोक लगाने की याचिका पर CJI का आदेश, कहा-पूजा और नमाज दोनों जारी रहे
आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के व्यास तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद कमिटी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान मस्जिद पक्ष के वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि, निचली अदालत द्वारा दिए गए आदेशा को लागू करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया। हालांकि सरकार ने इस आदेश को तुरंत लागू कर दिया। साथ ही हाईकोर्ट से भी उन्हें राहत नहीं मिली। हुजैफा का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को तुरंत इस आदेश पर रोक लगाना चाहिए।
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मामले पर नोटिस जारी कर किसी और तारीख पर सुनवाई का संकेत दिया. हालांकि, मस्जिद पक्ष के वकील ने पूजा पर तत्काल रोक की मांग पर अपनी दलीलें रखीं। चीफ जस्टिस ने इस दौरान कहा कि तहखाने का प्रवेश दक्षिण से है और मस्जिद का उत्तर से। दोनों एक-दूसरे को प्रभावित नहीं करते। हम यह निर्देश देते हैं कि फिलहाल और पूजा दोनों अपनी-अपनी जगहों पर जारी रहे।
व्यास परिवार के वकील श्याम दीवान ने औपचारिक नोटिस जारी करने का विरोध किया। वकील ने कहा कि अभी निचली अदालतों में मामले का पूरी तरह निपटारा नहीं हुआ। इस समय सुप्रीम कोर्ट के दखल की जरूरत नहीं है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिंदुओं को पूजा की अनुमति देने वाले निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा गया। निचली अदालत नेे 31 जनवरी को अपने आदेश में हिंदुओं को तहखाने में पूजा करने की इजाजत दी थी।