उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू, निर्वाचन आयोग ने की तैयारियों की घोषणा
भारत निर्वाचन आयोग ने देश के नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह निर्णय वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई, 2025 को दिए गए इस्तीफे के बाद लिया गया है, जिसकी आधिकारिक जानकारी गृह मंत्रालय द्वारा गैजेट अधिसूचना S.O.3354(E) के माध्यम से दी गई।
संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत भारत निर्वाचन आयोग को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोजित करने का अधिकार प्राप्त है। यह चुनाव "राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952" और "राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974" के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा।

आयोग ने वर्ष 2025 में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। जैसे ही प्रारंभिक तैयारियां पूरी होंगी, चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी जाएगी।
चुनाव तिथि घोषित होने से पहले की प्रमुख गतिविधियाँ इस प्रकार हैं:
- निर्वाचन मंडल का गठन – इसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य शामिल होंगे।
- रिटर्निंग ऑफिसर एवं सहायक अधिकारियों की नियुक्ति – इनकी अंतिम रूप से तैनाती की जाएगी।
- पूर्व उपराष्ट्रपति चुनावों से संबंधित दस्तावेजों और विवरणों का संकलन – जिसे सूचनात्मक और जागरूकता के उद्देश्यों से प्रचारित किया जाएगा।
निर्वाचन आयोग ने यह स्पष्ट किया है कि सभी जरूरी तैयारियां तेजी से पूरी की जा रही हैं और देश को जल्द ही उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीख के बारे में सूचित किया जाएगा।







