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केंद्रीय वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया नया आयकर विधेयक 2025, 1961 के कानून की लेगा जगह

लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। यह विधेयक 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को हटाकर एक नया कर कानून लाने का प्रस्ताव रखता है। बिल में 4000 से अधिक संशोधन किए गए हैं। विधेयक पर चर्चा के दौरान सांसद मनीष तिवारी और प्रोफेसर सौगत रॉय ने कई सवाल उठाए, जिनका वित्त मंत्री ने जवाब दिया। चर्चा के बाद, इस विधेयक को गहन समीक्षा के लिए संसदीय स्थायी समिति (Parliamentary Standing Committee) को भेज दिया गया।

2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स कानून
622 पन्नों का यह नया आयकर विधेयक अगले साल 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। सरकार का कहना है कि इस विधेयक की भाषा को पहले से ज्यादा सरल बनाया गया है, जिससे करदाताओं (Taxpayers) को इसे समझने में आसानी होगी। अब संसदीय समिति द्वारा इस पर विस्तार से विचार किया जाएगा और आवश्यक सुधारों के बाद इसे अंतिम मंजूरी के लिए फिर से संसद में पेश किया जाएगा।