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आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका, जानें कब होगी सुनवाई

कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष ने आज उच्चतम न्यायलय में याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने 13 अगस्त को आये हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। विदित हो कि हाईकोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुये रेप-हत्या केस और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ी की जांच का जिम्मा केंद्रीय जांच एजेंसी को दिया था। वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 सितंबर को सुनवाई होगी। 

गौरतलब है कि 3 सितंबर को ही अलीपुर कोर्ट ने संदीप और 3 अन्य लोगों को 8 दिन की CBI कस्टडी में भेजा। सभी पर आरजी कर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है। बताते चलें कि संदीप घोष को कल ही राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सस्पेंड किया। 2 सितंबर को उसे गिरफ्तार किया गया था। 28 अगस्त को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने संदीप घोष की सदस्यता रद्द कर दी थी। ज्ञातव्य हो कि, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। इसके विरोध में जूनियर डॉक्टरों का प्रदर्शन 26 दिन से जारी है। वे पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं।

केंद्र का आरोप- आरजी कर अस्पताल में तैनात CISF को बंगाल सरकार सुविधाएं नहीं दे रही
3 सितंबर को केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका लगाई। केंद्र का आरोप है कि बंगाल सरकार आरजी कर अस्पताल की सुरक्षा में तैनात CISF जवानों को परिवहन और आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं करा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 21 अगस्त को CISF के 92 जवान आरजी कर की सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। इनमें 54 महिलाएं भी हैं। इन्हें अपने हथियार रखने की भी जगह नहीं मिली है। केंद्र सरकार के अनुरोध के बाद भी बंगाल सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही।

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