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प्रवीण शंकर कपूर द्वारा मंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि मामले की सुनवाई 23 जुलाई को निर्धारित

दिल्ली भाजपा मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के खिलाफ दायर मानहानि का मामला आज अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट तान्या बमनियाल की अदालत में आया। प्रवीण शंकर कपूर अपने वकील शौमेंदु मुखर्जी के साथ अदालत में मौजूद थे, जबकि मंत्री आतिशी अपने वकील के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उपस्थित हुईं और उनकी एक अन्य वकील अदालत कक्ष में उनके लिए उपस्थित हुईं।

जब अदालत ने मामला उठाया तो आतिशी को अदालत से समन ना मिलने और शिकायत के कागजात न मिलने का मुद्दा सामने आया, लेकिन कपूर के वकील ने अदालत के समक्ष समन सेवा प्रमाण प्रस्तुत किया। इसके बाद अदालत के निर्देश पर कपूर के वकील ने अदालत कक्ष में उपस्थित आतिशी के वकील को शिकायत के कागजात दिए। अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 23 जुलाई 2024 निर्धारित की है जब आतिशी के उपस्थित होने की उम्मीद है।

अदालत की सुनवाई के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि मंत्री आतिशी ने झूठा आरोप लगाया कि भाजपा आम आदमी पार्टी के विधायकों को उनके दल छोड़ने के लिए प्रलोभन दे रही है जिसने करोड़ों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, जिसके कारण मुझे मानहानि का मुकदमा दायर करना पड़ा।

आगे उन्होंने कहा कि अच्छा है कि आतिशी अदालत में उपस्थित हुईं और हमें उम्मीद है कि वह 23 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगी और सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने के लिए माफी मांगेंगी। कपूर ने कहा है कि अगर उन्होंने माफी नहीं मांगी तो उन्हें जमानत लेनी होगी और मामला अपने निष्कर्ष तक चलेगा।