कोलकाता रेप-मर्डर केस: दोषी संजय रॉय को उम्रकैद, कोर्ट ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

कोलकाता के चर्चित रेप-मर्डर केस में सियालदह कोर्ट ने दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने इस जघन्य अपराध को "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर" की श्रेणी में नहीं माना, लेकिन इसे गंभीर अपराध करार दिया। शनिवार को कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी ठहराया था।
जज के सामने गिड़गिड़ाया दोषी संजय रॉय
सजा के ऐलान से पहले पेशी के दौरान संजय रॉय ने जज के सामने अपनी निर्दोषता की दुहाई दी। उसने कहा, "मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मुझ पर झूठे दबाव बनाए जा रहे हैं।" यहां तक कि उसने अपनी धार्मिक आस्था का हवाला देते हुए कहा, "अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मेरी रुद्राक्ष की माला फट जाती।"

दूसरी ओर, सीबीआई ने अदालत में दोषी को फांसी देने की मांग करते हुए कहा कि यह अपराध "रेयरेस्ट ऑफ द रेयर" की श्रेणी में आता है। सीबीआई ने तर्क दिया कि अगर ऐसे अपराधों में कड़ी सजा नहीं दी गई, तो समाज का न्याय व्यवस्था पर से विश्वास उठ जाएगा।
घटना का विवरण
9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी की घटना हुई थी। पहले उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। घटना के बाद मामले की जांच पहले कोलकाता पुलिस ने शुरू की, लेकिन हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद यह केस सीबीआई को सौंपा गया।
सीबीआई ने इस केस में 120 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए। इस मामले में 57 दिन तक सुनवाई चली और 162 दिन बाद सियालदह कोर्ट के जज अनिरबन दास ने दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने फॉरेंसिक रिपोर्ट और सीबीआई द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को मजबूत आधार मानते हुए संजय रॉय को दोषी पाया।