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Marriage Age Bill: लड़कियों की शादी से संबंधित बिल लोकसभा में पेश, जानिए कब होगा लागू

 

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को लड़कियों की शादी की उम्र सीमा से संबंधित विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 लोकसभा में पेश किया। इस बिल लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से 21 साल करने का प्रावधान है। स्मृति ईरानी ने बिल पेश करने के दौरान कहा कि सरकार इस बिल को स्थाई समिति को भेजना चाहती है। साथ ही यह भी बताया कि इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के दो साल बाद अमल में लाया जाएगा। 

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इस बिल को लेकर कई विपक्षी पार्टियां विरोध करने लगी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आज लोकसभा में कहा कि यह बिल आर्टिकल 19 में दिए गए स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि 18 साल की लड़की प्रधानमंत्री चुन सकती है, लिव इन में रह सकती है लेकिन आप उसे शादी का अधिकार देने से इंकार कर रहे हैं। आपने 18 साल की लड़की के लिए क्या किया है? वहीं दूसरी ओर टीएमसी के सांसद सौगत रॉय ने कहा कि सरकार जिस जल्दबाजी के साथ इस बिल को लाई है, मैं उसका विरोध करता हूं। उन्होंने कहा कि इस बिल पर सभी पक्षों के साथ चर्चा करने की जरूरत है। अल्पसंख्यक पूरी तरह से इस बिल की मुखालिफत में हैं। 

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