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SBI को आज देनी होगी चुनावी बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी, कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने का भी दिया आदेश

 

भारतीय स्टेट बैंक को आज चुनावी बॉन्ड से संबंधित सारी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को देनी होगी। गौरतलब है कि, गत 18 मार्च को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बैंक को आदेश देते हुए कहा था कि, प्रत्येक बॉन्ड का अल्फान्यूमेरिक नंबर और सीरियल नंबर, खरीद की तारीख और राशि सहित सभी जानकारियां दें। विदित हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 21 मार्च की शाम 5 बजे तक SBI के चेयरमैन एक हलफनामा भी दाखिल करें कि उन्होंने सारी जानकारी दे दी है। CJI चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि SBI जानकारियों का खुलासा करते वक्त सिलेक्टिव नहीं हो सकता। इसके लिए आप हमारे आदेश का इंतजार न करें। SBI चाहती है हम ही उसे बताएं किसका खुलासा करना है, तब वे बताएंगे। ये रवैया सही नहीं है।

इससे पहले बेंच ने 11 मार्च के फैसले में SBI को बॉन्ड की पूरी डिटेल देने का निर्देश दिया था। हालांकि, SBI ने सिर्फ बॉन्ड खरीदने और कैश कराने वालों की जानकारी दी। इस बात का खुलासा नहीं किया गया था कि किस डोनर ने किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दिया। इसके बाद कोर्ट ने 16 मार्च को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) को नोटिस देकर 18 मार्च तक जवाब मांगा था।