Movie prime

सुप्रीम कोर्ट ने इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की याचिका खारिज की, विदेश नीति में दखल से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने हर्ष मांदर, ज्यां द्रेज और निखिल डे समेत 11 याचिकाकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत से इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ताओं का दावा था कि भारत सरकार को निजी कंपनियों द्वारा इजराइल को सैन्य समान बेचने से रोकना चाहिए, खासकर गाजा में हो रहे हिंसक संघर्ष के संदर्भ में।

याचिका पर 10 सितंबर को सुनवाई हुई, जहां याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि इजराइल गाजा में नरसंहार कर रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश कर रहे थे, ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत विदेश नीति में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, "क्या हम सरकार से कहेंगे कि रूस से पेट्रोल नहीं ले या मालदीव से निवेश वापस ले ले?"

इस टिप्पणी के साथ ही अदालत ने याचिका को बिना सुनवाई के खारिज कर दिया और स्पष्ट किया कि यह मामला न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।