दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, स्कूल बंद करने और GRAP के सख्त नियम लागू करने का दिया आदेश

दिल्ली-NCR में प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकारों को सख्त निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि 12वीं तक के स्कूल बंद करने के फैसले पर तुरंत विचार किया जाए। इसके साथ ही, एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) को नियंत्रित करने के लिए GRAP (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी नियमों को कड़ाई से लागू किया जाए।
आज सुबह जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि स्टेज 3 के प्रतिबंध लगाने में देरी क्यों की गई। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि GRAP के स्टेज 4 के नियमों को बिना अनुमति के कम नहीं किया जाएगा, भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों न आ जाए। कोर्ट ने राज्य सरकारों से 12वीं तक के स्कूलों की फिजिकल क्लास बंद करने पर तुरंत निर्णय लेने की बात कही है।

सुप्रीम कोर्ट के 5 निर्देश
1. दिल्ली, हरियाणा और यूपी सरकारें स्टेज 4 के प्रतिबंध तत्काल लागू करें और सख्ती से इसका पालन सुनिश्चित करें।
2. एक निगरानी टीम का गठन किया जाए जो स्टेज 4 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों की देखरेख करेगी।
3. अगर किसी प्रतिबंध का उल्लंघन होता है, तो उसे नियंत्रित करने के लिए समाधान व्यवस्था बनाई जाए।
4. अगले आदेश तक स्टेज 4 के सभी प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे, भले ही AQI 450 से नीचे हो जाए।
5. NCR में 10वीं और 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर राज्य सरकारें जल्द फैसला लें।
AQI 400 से ऊपर होने पर GRAP स्टेज लागू होता है
प्रदूषण स्तर की गंभीरता के आधार पर GRAP को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रत्येक श्रेणी के लिए विशेष उपाय और प्रतिबंध लागू किए जाते हैं:
स्टेज I 'खराब' (AQI 201-300)
स्टेज II 'बहुत खराब' (AQI 301-400)
स्टेज III 'गंभीर' (AQI 401-450)
स्टेज IV 'गंभीर प्लस' (AQI >450)