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उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: राज्यसभा के महासचिव बने रिटर्निंग अधिकारी, दो सहायक अधिकारी भी नियुक्त

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: राज्यसभा के महासचिव बने रिटर्निंग अधिकारी, दो सहायक अधिकारी भी नियुक्त

भारत निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए रिटर्निंग अधिकारी और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है। यह नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 तथा "राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952" के अंतर्गत की गई है।

उपराष्ट्रपति चुनाव 2025: राज्यसभा के महासचिव बने रिटर्निंग अधिकारी, दो सहायक अधिकारी भी नियुक्त

उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अधिनियम 1952 और उसके तहत बने नियमों – "राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियम, 1974" – के अनुसार संपन्न होता है। अधिनियम की धारा 3 के तहत निर्वाचन आयोग, केंद्र सरकार से परामर्श लेकर एक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त करता है, जिसका कार्यालय नई दिल्ली में स्थित होता है। साथ ही, आयोग आवश्यकतानुसार एक या अधिक सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त कर सकता है।

पूर्व परंपरा के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा के महासचिवों को बारी-बारी से यह दायित्व दिया जाता है। चूँकि पिछले उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया था, इस बार आयोग ने कानून एवं न्याय मंत्रालय और राज्यसभा के उपसभापति की सहमति से राज्यसभा के महासचिव को रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

इसके अतिरिक्त, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की प्रक्रिया में सहयोग के लिए आयोग ने श्रीमती गरिमा जैन (संयुक्त सचिव, राज्यसभा सचिवालय) और श्री विजय कुमार (निदेशक, राज्यसभा सचिवालय) को सहायक रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया है।

इस संबंध में आवश्यक राजपत्र अधिसूचना आज जारी की गई है।