दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष ने महापौर के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना की याचिका दायर की
Updated: Sep 27, 2024, 22:21 IST

कल, 26 सितम्बर को दिल्ली नगर निगम स्थाई समिति सदस्य की चुनाव बैठक को बिना किसी संवैधानिक रूप से वैध कारण के रद्द करके दिल्ली की महापौर डा. शैली ओबेरॉय ने सर्वोच्च न्यायालय के 5 अगस्त 2024 के आदेश की अवेहलना की जिसमे न्यायालय ने कमलजीत सहरावत के सांसद चुने जाने के बाद स्थाई समिति सदस्य के रिक्त पद का चुनाव शीघ्र करवाने का निर्देश दिया था।
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद महापौर ने लम्बी टाल-मटोल के बाद कल 26 सितम्बर को चुनाव की घोषणा की बैठक बुलाई, बैठक में फोन ना लाने देने के निगमायुक्त के विरोध कर बैठक स्थगित कर दी।
तब उपराज्यपाल दिल्ली ने बैठक तुरंत करने के निर्देश दिये जिसके अंतर्गत पहले कल रात का फिर आज का समय निश्चित किया पर महापौर के साथ सभी "आप" पार्षदों ने चुनाव बैठकों का बहिष्कार किया।
दिल्ली नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष सरदार राजा इकबाल सिंह ने महापौर एवं "आप" की इस हठधर्मी की निंदा की है और आज सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायालय के निर्देश की अवमानना की याचिका दायर की है।
याचिका सोमवार को न्यायालय के समक्ष आ सकती है।
सरदार राजा इकबाल सिंह ने कहा है कि स्थाई समिति दिल्ली नगर निगम के प्राण समान है और हम किसी भी सूरत आराजक आम आदमी पार्टी को नगर निगम को ठप्प नही होने देंगे।
