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राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से मिली राहत, मोदी सरनेम मामले में सुनवाई 4 जुलाई तक टली

 

मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी( Rahul Gandhi) को बड़ी राहत मिली है. पटना हाइकोर्ट में मोदी सरनेम मामलें पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई 4 जुलाई तक टल गई है. सोमवार को पटना उच्च न्यायालय के जज जस्टिस संदीप कुमार ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक जारी रहेगी. पिछली सुनवाई में पटना कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर 15 मई तक का रोक लगाते हुए राहुल गांधी को राहत दे दी थी. 

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आपको बता दें कि पटना की निचली अदालत ने राहुल गांधी को 12 अप्रैल को मोदी सरनेम मामलें में की गई टिप्पणी पर कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने को कहा था. निचली अदालत के उस आदेश के विरुद्ध राहुल गांधी ने आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाइकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें राहत दी थी. इसके अनुसार उन्हें पटना की निचली अदालत में फिलहाल उपस्थित नहीं होना पड़ेगा. इस मामलें में अगली सुनवाई 4 जुलाई को की जाएगी.

बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ पटना सिविल कोर्ट स्थित MP-MLA कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया था. राहुल गांधी के ऊपर मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। राहुल गांधी ने कार्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम वाले लोगों को चोर बताया था. राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

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