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चारा घोटाले मामले में अदालत ने 36 दोषियों को सुनाई 4-4 साल की सजा, लगाया भारी जुर्माना

 

चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में शुक्रवार को शुक्रवार को अदालत ने 36 लोगों को सजा सुना दी है. सीबीआई के विशेष जज विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सभी 36 दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों के ऊपर 3 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का जुर्माना भी लगाया है. वैसे रांची की अदालत ने इस मामले में पहले ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव को सजा सुनाई थी. 

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1996 से चल रहे चारा घोटाला मामले में आखिरकार 27 साल बाद फैसला आया है. इस मुकदमे में 617 गवाहों को पेश किया गया है, जबकि 50 हजार से ज्यादा एविडेंस और डॉक्यूमेंट पेश किए गए. इस मामले में 28 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 35 लोगों को बरी किया था. वहीं, 53 लोगों को 3 साल से कम की सजा सुनाई गयी थी. जिन 36 लोगों को 4 साल की सजा सुनाई गयी है उन सभी लोगों को जुर्माना के साथ सजा सुनाई गई है. हालांकि एक अभियुक्त  ने अब तक सरेंडर नहीं किया है.

चारा घोटाला मामले में 27 सालों से 124 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इस दौरान 35 आरोपियों को रिहा कर दिया गया. जबकि 53 अभियुक्तों को दो से तीन साल की सजा सुनायी गयी. जिन्हें निचली अदालत से बेल मिल गई है. अब वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे. यह पूरा मामला डोरंडा कोषागार से 36 करोड़ 59 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है.