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छपरा शराब कांड मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार

 

बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिसमें एसआईटी से जांच कराने और पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने की मांग की गई थी. वहीं आज इस मामले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की इजाजत दे दी है. 

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह मामला पहले हाईकोर्ट के सामने जाना चाहिए. न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से इनकार किया और याचिकाकर्ता को पटना हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया है.

जानकारी के लिए बता दें छपरा में जहरीली शराब कांड में 73 लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि सरकारी आंकड़ा 40 है. इस मामले के सामने आने के बाद पूरे बिहार में सियासी रूप से खलबली मची है. सारण के मशरक, मढ़ौरा, इसुआपुर और अमनौर प्रखंड में ही ये मौतें हुईं हैं. इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तस्करी करने वाले 150 से ज्यादा धंधेबाजों को गिरफ्तार भी किया है.

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