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चुनाव से पहले 126 अफसरों का ट्रांसफर विवादों में, हाईकोर्ट में पहुंचा मामला, जानिए पूरी

 

Patna: इस वक़्त की बड़ी खबर पटना हाई कोर्ट से निकल कर सामने आ रही है, जहां बिहार सरकार द्वारा नगर विकास और ग्रामीण विकास विभाग के 126 अधिकारियों का किए गए ट्रांसफर को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका Bihar Body Local Employee Federation
के मंत्री मोहम्मद असजद आलम उर्फ अप्पू ने दाखिल किया है। 

याचिका में क्या कहा गया?

इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने बिना नियमों का पालन किए अधिकारियों का एक जगह से दूसरी जगह तबादला कर दिया है। यह भी कहा गया कि 2014 में राज्य सरकार ने एक सर्कुलर जारी कर कहा था कि तीन साल की सेवा पूरी होने के बाद ही ट्रांसफर किया जाएगा। लेकिन इस आदेश की अनदेखी कर अधिकारियों को गलत तरीके से हटाया गया है। 

चुनाव आयोग के निर्देशों की अनदेखी?

इसमें दिलचस्प बात यह है कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ है, उनमें से कई को मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) और असिस्टेंट ERO के रूप में नियुक्त किया था। ऐसे समय जब अधिकारी चुनाव से जुड़े काम कर रहे हैं, वहीं राज्य सरकार का ट्रांसफर आदेश चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन माना जा रहा है।

ट्रांसफर आदेश कब जारी हुआ?

आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 30 जून 2025 को एक अधिसूचना जारी कर इन 126 अधिकारियों का स्थानांतरण किया था। यह आदेश उस वक्त आया जब विधानसभा क्षेत्रों में बीएलओ और अन्य अफसर मतदाता सूची सुधारने का काम कर रहे थें। 

याचिकाकर्ता की मांग है कि सरकार के ट्रांसफर आदेश को रद्द किया जाए और जिन अधिकारियों को हटाया गया है, उन्हें फिर से पुराने स्थान पर बहाल किया जाए। ताकि वे अपना निर्वाचन कार्य अच्छे से कर सकें। इस मामले पर पटना हाईकोर्ट जल्द ही सुनवाई करेगी।