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यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका, NSA हटाने की याचिका खारिज

 

बिहार के चर्चित  यूट्यूबर मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार और तमिलनाडु में दर्ज केसों की सुनवाई एक जगह करने और NSA हटाने की याचिका खारिज कर दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट जाकर राहत मांग सकता है. 

Youtuber Manish Kashyap Case Hearing in Supreme Court on Manish Kashyaps  petition on 11 april YouTuber is in custody of Tamil Nadu Police

सोमवार को सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने मनीष कश्यप की बिहार और तमिलनाडु में दर्ज केसों की सुनवाई एक जगह करने और NSA हटाने की याचिका खारिज कर दी. बेंच ने कहा कि मनीष कश्यप हाईकोर्ट जा सकते हैं. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप किसी राज्य में इस तरह की अशांति नहीं फैला सकते. इस तरह की घटना को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. इसके बाद सीजीआई ने NSA आरोप को रद्द करने के लिए और सभी केस को एकसाथ करने की याचिका को खारिज कर दिया. 

बता दें कि मनीष कश्यप ने बेतिया के जगदीशपुर में सरेंडर किया था. इसके बाद आर्थिक अपराध की टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर लिया था. फिर तमिलनाडु की पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर ले गई. चार मई को मदुरै कोर्ट की ओर से सुनवाई के बाद मनीष कश्यप की न्यायिक हिरासत 17 मई तक के लिए बढ़ा दी थी. इसके बाद मनीष कश्यप को मदुरै सेंट्रल जेल में रखा गया है. 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने इस मामले में तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि एनएसए क्यों लगाया गया है? इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने कोर्ट से जवाब देने के लिए समय मांगा था. आज तमिलनाडु सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट फाइल किया गया था.

Tamil Nadu government statement on FIRs against Manish Kashyap in Supreme  Court | मनीष कश्यप पर हुई FIRs पर तमिलनाडु सरकार का बड़ा बयान, सुप्रीम  कोर्ट में कही ये बात - India