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Breaking News: बिहार में अब होगी जातीय गणना, पटना हाईकोर्ट ने रोक की याचिका को किया ख़ारिज

 

जातीय गणना को पटना हाई कोर्ट से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़ी राहत मिली है. पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना रोकने की याचिका को खारिज कर दिया है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन ने ये फैसला सुनाया है. वैसे अब याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में हैं. 

COVID-19 surge in Bihar: Patna High Court pulls up State

आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना के विरुद्ध दायर याचिकाओं को खारिज कर दिया है. अब बिहार सरकार प्रदेश में जातीय गणना करा सकती है. बता दें कि इससे पहले 3 जुलाई 2023 से लगातार पांच दिनों तक कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस केवी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. 

बात दें जातीय गणना का काम जनवरी 2023 से शुरू हुआ था. इसे मई तक पूरा किया जाना था, लेकिन हाई कोर्ट के रोक के बाद फिलहाल यह 80% ही पूरा हो पाया है. पटना हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस केवी चंद्रन और जस्टिस पार्थ सार्थी की खंडपीठ ने लगातार 3 से 7 जुलाई तक पांच दिनों तक इस मामले में याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनीं थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया था. अब कोर्ट ने इस मामले में अपना बड़ा फैसला सुनाया है.