केके पाठक को हाईकोर्ट से झटका, शिक्षा विभाग के आदेश पर लगाई रोक, कोचिंग सेंटरों को मिली राहत

पटना हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दी है. राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के द्वारा जारी आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है. जस्टिस मोहित कुमार शाह की एकल पीठ द्वारा ये आदेश सभी पक्षों को सुनने के बाद पारित किया गया है.
एक याचिका दायर कर इस आदेश को रद्द करने के लिए पटना हाईकोर्ट से अनुरोध किया गया था. वहीं याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि राज्य के कोचिंग संस्थानों पर इस तरह का फैसला लेने का अधिकार बिहार सरकार को नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह के फैसले लेने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास है। इसके बाद एकलपीठ ने शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक के आदेश पर रोक लगा दिया. अब सुबह 9 बजे से 4 बजे के बीच भी कोचिंग क्लास चलाया जा सकता है.
बता दें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के एक आदेश के खिलाफ बिहार के कोचिंग सेंटरों की ओर से पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. राज्य में चलने वाले कोचिंग सेंटरों के पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 4 बजे तक संचालित नहीं करने को लेकर बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी द्वारा जारी आदेश को रद्द करने के संबंध में एक याचिका दायर की गई है. याचिका में इस आदेश से संबंधित भाग को रद्द करने के लिए कोर्ट से आदेश देने का अनुरोध किया गया है.