कोरोना से मौत होने वाले प्रवासी मजदूरों के परिजनों को मिलेगी अनुदान राशि, लाभ पाने हेतु ये करें

बिहार से बाहर देश-विदेश में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों की मौत अगर कोरोना काल में हुई है, तो श्रम संसाधन विभाग उनके परिजनों को बिहार प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना का लाभ देगा. इसके लिए परिजनों को राज्य में किसी भी आरटीपीएस काउंटर से इस लाभ हेतु आवेदन करना होगा. इसके बाद पीड़ित परिवार के लोगों के खाते में आरटीजीएस के माध्यम से पैसा निश्चित समय पर ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा.
योजना के अन्तर्गत ट्रेन या सड़क दुर्घटना, विद्युत स्पर्शाद्यात, सांप काटना, पानी में डुबना, आग, पेड़ एवं भवन से गिर जाना, जंगली जानवरों द्वारा प्रहार, आतंकवादी अथवा आपराधिक आक्रमण आदि से हुई दुर्घटना को शामिल किया गया है. सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत्यु के बाद प्रवासी श्रमिक को इस योजना से जोड़ने का प्रावधान किया गया है. प्रथम योजना के प्रावधानों के अनुसार प्रवासी मजदूरों के दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु की दशा में उनके आश्रितों को एक लाख, दूसरी योजना अंतर्गत दुर्घटना के फलस्वरूप स्थायी पूर्ण अपंगता की स्थिति में पचहतर हजार, स्थाई आंशिक अपंगता की स्थिति में सैंतीस हजार पांच सौ प्रवासी मजदूर को अनुदान के रूप में मिलेगा.

कोरोना काल में मरने वाले प्रवासी मजदूरों को एक लाख रुपये की सहायता दी जाएगी. जिसके परिणाम स्वरूप बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना संशोधन नियमावली, 2020 के द्वारा सरकार द्वारा घोषित महामारी में मृत प्रवासी श्रमिक को भी इस योजना से जोड़ा गया है.