बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़कर 75% हुआ, गजट किया गया प्रकाशित

बिहार में आज से नई आरक्षण नीति लागू हो गई है. बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने नई आरक्षण नीति पर मुहर लगा दी है. राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर विधेयक सरकार को वापस भेज दिया है. जिसके बाद गजट प्रकाशित किया गया है. राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद बिहार में ST-SC-EBC और OBC के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ गया है. इसके साथ ही बिहार में नौकरी और शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का कोटा 60 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत किए जाने से संबंधित विधानमंडल से पारित विधेयक को अब गवर्नर ने भी अपनी मंजूरी दे दी है.
आपको बता दें कि बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अति पिछड़ा वर्गों (ईबीसी) एवं अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए आरक्षण की मौजूदा सीमा 50 फीसदी को बढ़ाकर 65 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में इन वर्गों के आरक्षण को बढ़ाने के प्रस्ताव वाले विधेयकों को विधानसभा ने ध्वनि मत के जरिए सर्वसम्मति से पारित कर दिया.
विधेयक के अनुसार, एसटी के लिए मौजूदा आरक्षण दोगुना कर दिया गया, जबकि एससी के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी किया गया। वहीं, ईबीसी के लिए आरक्षण 18 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तो ओबीसी के लिए आरक्षण को 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया.