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ऑटो से छात्रों को स्कूल ले जाने की मिली इजाजत, इन बातों का रखना होगा ध्यान

 

पटना में स्कूली छात्रों और उनके अभिभावकों को बड़ी राहत मिली है। अब सुरक्षा के मानकों को पूरा करने के बाद ऑटो चालक बच्चों को स्कूल ला और ले जा सकेंगे। हालांकि ई-रिक्शा से बच्चों को स्कूल ले जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। एडीजी ट्रैफिक के साथ ऑटो संघ की वार्ता में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया। ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने बताया कि ऑटो संघ की मांग और अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए यातायात पुलिस ने लचीला रुख अपनाते हुए यह निर्णय लिया है। ऑटो चालकों को चरणबद्ध तरीके से बदलाव करने के निर्देश दिये गए हैं।

प्रशासन ने 1 अप्रैल से स्कूल में ई-रिक्शा और ऑटो को बैन किया था। पुलिस-प्रशासन ने जारी आदेश में कहा था कि ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा से बच्चों को भेजने पर कार्रवाई की जाएगी।, हालांकि इसे फिर 7 अप्रैल के लिए एक्सेंट कर दिया गया था।

1 मई तक ऑटो मालिकों को वाहन का गेट एक तरफ से बंद करना होगा.
ओवरलोडिंग नहीं करनी होगी
ऑटो पर ऑन स्कूल डयूटी लिखना होगा
1 जून तक ऑटो में जीपीएस ट्रैकर, स्पीडी मीटर आदि की लगाने होंगे

जीपीएस ट्रैकर का कॉस्ट भी हमें देखना होगा, ज्यादा महंगा होने पर ऑटो ड्राइवर असहज होंगे, लेकिन हम इसका विकल्प निकालेंगे।

बच्चों की सुरक्षा के लिए सभी ऑटो ड्राइवर की सहमति बनी है। सारे सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द हम लोग यह काम करेंगे।
हमें ऑटो से बच्चों को स्कूल लाने और ले जाने की परमिशन मिल गई है, लेकिन कुछ सुरक्षा मानक तय किए गए हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट आना बाकी है। फिर हम इसपर काम करेंगे।

पटना और आसपास के इलाकों में लगभग 4,000 ऑटो और ई-रिक्शा स्कूली बच्चों को लाने-ले जाने में लगे हैं। इनमें लगभग 1,000 पटना नगर निगम क्षेत्र में और 3,000 से अधिक ग्रामीण और प्रखंड क्षेत्रों में चल रहे हैं।
 

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