बिहार में जातीय गणना पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, 14 अगस्त को होगी अब सुनवाई
बिहार में जातीय गणना पर रोक की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने गणना पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि 80 फीसदी काम पूरा हो चुका है. 90 फीसदी पूरा हो जाएगा. क्या फर्क पड़ता है. अब इस मामले में 14 अगस्त को सुनवाई होगी.
आपको बता दें कि याचिकाकर्ता अखिलेश कुमार ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. अखिलेश कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट की वकील तान्याश्री और अधिवक्ता ऋतु राज ने अखिलेश कुमार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. वहीं, इससे पहले बिहार सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट अर्जी दायर कर अनुरोध किया है कि इस सम्बन्ध में कोई आदेश पारित करने के पहले राज्य सरकार का भी पक्ष सुना जाये. उधर पटना हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद राज्य सरकार ने सर्वेक्षण का काम दोबारा जोर- शोर से जारी कर दिया है.
बता दें पटना हाईकोर्ट ने 01 अगस्त को जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है. वहीं पटना हाईकोर्ट के इस फैसले के कुछ घंटे बाद सरकार की तरफ से जातीय गणना को लेकर आदेश भी जारी कर दिया गया. हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए नालंदा के अखिलेश कुमार की तरफ से याचिका दर्ज की गयी थी. जिसमें कहा गया कि किसी भी राज्य सरकार को जातीय गणना कराने का अधिकार नहीं है.