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बीज घोटाला मामले में पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता की याचिका पर ACB को कोर्ट का नोटिस, 17 जून को अगली सुनवाई

 

46.10 करोड़ रुपये के बहुचर्चित बीज घोटाले से जुड़े मामले में पूर्व कृषि मंत्री सत्यानंद भोक्ता की ओर से दाखिल डिस्चार्ज याचिका पर विजिलेंस की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को निर्देश दिया है कि वह इस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है।

यह मामला वर्ष 2003 से 2005 के बीच राज्य में हुए बीज और कृषि उपकरण की अनियमित खरीद से जुड़ा है। आरोप है कि उस समय कृषि मंत्री रहे सत्यानंद भोक्ता, वर्तमान सांसद नलिन सोरेन, तत्कालीन कृषि सचिव वी. जयराम और अधिकारी निस्तार मिंज ने प्रक्रिया को दरकिनार कर मनचाही कंपनियों से करोड़ों की खरीदारी करवाई।

इस कथित घोटाले में भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और सरकारी धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं। मामले में ACB ने वर्ष 2009 में एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से जांच जारी है। अब इस याचिका के जरिए सत्यानंद भोक्ता ने खुद को आरोपों से मुक्त करने की अपील की है, जिस पर कोर्ट ने ACB से जवाब मांगा है।