ईडी के समन की अवहेलना मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई आज
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी समन की अवहेलना मामले में अपनी सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए याचिका दायर की है। इस याचिका पर आज एमपी/एमएलए की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री सोरेन ने सीआरपीसी की धारा 205 के तहत यह याचिका दाखिल की है, जिसमें उन्होंने कोर्ट से व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट का अनुरोध किया है।
ईडी ने 19 फरवरी को रांची सीजेएम कोर्ट में समन की अवहेलना को लेकर एक शिकायत दर्ज कराई थी। इस पर सीजेएम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 174 के तहत संज्ञान लेते हुए हेमंत सोरेन को समन जारी किया था और कोर्ट में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था। हालांकि, मुख्यमंत्री सोरेन अब तक कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए हैं।
सीजेएम कोर्ट के संज्ञान के खिलाफ मुख्यमंत्री सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया है और इस मामले में चुनौती दी है। उनकी यह याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। रांची के बरियातु स्थित सेना की कब्जे वाली 8.86 एकड़ जमीन घोटाले के मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने मुख्यमंत्री को 10 समन जारी किए थे, जिनमें से 8 समन पर वे उपस्थित नहीं हुए थे।
हालांकि, हेमंत सोरेन 8वें समन पर 20 जनवरी को और 10वें समन पर 31 जनवरी को ईडी के सामने पेश हुए थे। 31 जनवरी को हुई पूछताछ के दौरान ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमानत पर हैं, जो उन्हें 28 जून को झारखंड हाईकोर्ट से मिली थी। ईडी ने बार-बार कोर्ट में हेमंत सोरेन की अनुपस्थिति को देखते हुए प्रोडक्शन वारंट जारी करने की मांग की है।