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झारखंड पुलिस ट्रेड संवर्ग में भर्ती के नियम बदले, 50% पदों पर होगी सीधी बहाली, जानें पूरी प्रक्रिया

झारखंड सरकार ने पुलिस विभाग में ट्रेड संवर्ग की बहाली प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। वर्ष 1978 के पुलिस हस्तक नियम में संशोधन करते हुए नई नियमावली “झारखंड राज्य पुलिस ट्रेड संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2025” को अधिसूचित कर दिया गया है। इस नई अधिसूचना को गृह विभाग ने जारी किया है।

नए नियमों के अनुसार अब पुलिस ट्रेड के कुल रिक्तियों में से आधे यानी 50 प्रतिशत पदों पर सीधी नियुक्ति होगी, जो प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। यह परीक्षा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) के द्वारा आयोजित करवाई जाएगी।

बाकी के 50 प्रतिशत पद विभाग में पहले से कार्यरत चतुर्थवर्गीय कर्मियों के लिए आरक्षित रहेंगे, जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों की सेवा पूरी कर ली हो। ऐसे कर्मियों की बहाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा से होगी, जिसे हर साल डीजीपी द्वारा गठित समिति आयोजित करेगी।

चतुर्थवर्गीय पद खत्म होने पर पूरी भर्ती सीधी होगी
यह सीमित प्रतियोगिता परीक्षा तब तक लागू रहेगी जब तक चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मियों के पद पूरी तरह समाप्त नहीं हो जाते (सेवानिवृत्ति या पदों की समाप्ति के चलते)। उसके बाद इन पदों पर पूरी तरह से सीधी बहाली की जाएगी।

नियमावली यह भी स्पष्ट करती है कि इस अधिसूचना के लागू होने से पहले ही जो कर्मी कार्यरत हैं, उन्हें ही चतुर्थवर्गीय ट्रेड कर्मी माना जाएगा। वर्तमान में झारखंड पुलिस विभाग में 3665 चतुर्थवर्गीय ट्रेड पद सृजित हैं, जिनमें महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

चयन की प्रक्रिया क्या होगी?
नई व्यवस्था के तहत बहाली की प्रक्रिया बहुपर्यायी होगी, जिसमें निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

शारीरिक दक्षता परीक्षा:

पुरुषों को 1600 मीटर की दौड़ 7 मिनट में पूरी करनी होगी।

महिलाओं के लिए यही दूरी 10 मिनट में तय करनी अनिवार्य होगी।

लिखित परीक्षा, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण और चिकित्सकीय जांच-इन तीनों चरणों के आधार पर उम्मीदवारों का अंतिम चयन किया जाएगा।

तकनीकी पदों के लिए योग्यता:
मोटर मैकेनिक, प्लंबर, पेंटर, हेल्पर, बढ़ई और इलेक्ट्रीशियन जैसे तकनीकी पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से आईटीआई प्रमाणपत्र और कम-से-कम तीन साल का कार्य अनुभव होना चाहिए।

आयु सीमा (अलग-अलग वर्गों के लिए):

सामान्य वर्ग (पुरुष): 18-25 वर्ष

पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष): 18-27 वर्ष

सामान्य/पिछड़ा वर्ग (महिला): 18-28 वर्ष

अनुसूचित जाति/जनजाति (पुरुष/महिला): 18-30 वर्ष

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS): 18-25 वर्ष


शारीरिक मानदंड:

सामान्य, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा एवं EWS पुरुष:

ऊंचाई: 160 से.मी.

छाती: 81 से.मी. (विस्तारणीय)

अनुसूचित जाति/जनजाति पुरुष:

ऊंचाई: 155 से.मी.

छाती: 79 से.मी.

सभी वर्गों की महिलाएं:

ऊंचाई: न्यूनतम 148 से.मी.

इन सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति संभव होगी।