झारखंड में पुलिस सेवा के नियमों में बदलाव, अब प्रोन्नति के नए मापदंड पर होगी नियुक्ति

झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली, 2012 में अहम संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू की है। इस संशोधन के तहत अब पुलिस उपाधीक्षक की मूल श्रेणी में पदोन्नति के आधार पर नियुक्तियां की जाएंगी।
इस नई व्यवस्था के तहत पुलिस निरीक्षक, प्रारक्ष निरीक्षक, सशस्त्र निरीक्षक और परिवारी प्रवर के पदाधिकारी शामिल होंगे। इनकी नियुक्ति उनकी मूल श्रेणी के साथ-साथ पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष पुलिस अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक (सशस्त्र), और परिवारी के संयुक्त वरीयता क्रम को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।
इन पदोन्नतियों में पदाधिकारियों की वरिष्ठता और योग्यता को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही, उनके विरुद्ध लंबित शिकायतों और आरोपों की स्थिति को भी ध्यान में रखा जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों पर आधारित होगी।
