दल-बदल मामला : जेपी पटेल और लोबिन हेंब्रम की सदस्यता ख़त्म

झारखंड के कांग्रेसी नेता जेपी पटेल और झामुमो के पूर्व नेता लोबिन हेंब्रम के दल-बदल मामले में विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण ने आज बड़ा फैसला सुनाया। न्यायाधिकरण ने दोनों नेताओं की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने का आदेश दिया है, जो 26 जुलाई से लागू होगा।
जेपी पटेल का मामला
जेपी पटेल, जो पहले भाजपा के नेता थे, ने लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। हालांकि, उन्होंने विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था। इस पर भाजपा नेता अमर कुमार बाउरी ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में याचिका दायर की, जिसमें अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने बहस की और बताया कि जेपी पटेल ने पार्टी बदलने के बाद भी विधानसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी। न्यायाधिकरण ने इस आधार पर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी।

लोबिन हेंब्रम का मामला
झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने लोबिन हेंब्रम के खिलाफ आवेदन दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि हेंब्रम ने पार्टी विरोधी गतिविधियों में भाग लिया और लोकसभा चुनाव में झामुमो के आधिकारिक प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस पर अधिवक्ता अंकितेश कुमार झा ने न्यायाधिकरण को बताया कि लोबिन हेंब्रम की गतिविधियों से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा। हालांकि, हेंब्रम की ओर से यह दावा किया गया कि उनका निष्कासन पार्टी के बायलाज के अनुसार उचित नहीं है क्योंकि इसे केंद्रीय समिति की बैठक में चार माह के भीतर मुहर लगानी चाहिए थी, जो नहीं हो पाया।
इस फैसले के बाद झारखंड की राजनीति में नया मोड़ आ गया है और दोनों नेताओं की विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई है, जिससे आने वाले समय में राजनीतिक समीकरणों में बड़े बदलाव की संभावना है।