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जमीन घोटाला: निलंबित IAS छवि रंजन की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित

जमीन घोटाले मामला में निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जमानत याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई।  इसपर सुनवाई के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। बता दें, चेशायर होम स्थित एक एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में ईडी ने छवि रंजन को आरोपी बनाया है, जिसमें जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए छवि रंजन ने 16 अक्टूबर को कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने इससे पहले इसी मामले में कारोबार विष्णु अग्रवाल की जमानत अर्जी भी खारिज किया है। बता दें बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में भी वे आरोपी है। 

ईडी ने छवि रंजन को चार मई को किया था गिरफ्तार

गौरतलब हो कि 13 अप्रैल को ईडी ने रांची के बरियातू स्थित सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद-बिक्री मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन के रांची स्थित सरकारी आवास और जमशेदपुर के कदमा स्थित फ्लैट पर छापेमारी की थी इसके साथ ही ईडी ने राज्य के करीब 18 लोगों के कई ठिकानों पर छापा मारा था। इसके अगले दिन यानी 14 अप्रैल को ईडी ने बड़गाई के अंचलाधिकारी समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं छवि रंजन को ईडी ने चार मई को गिरफ्तार किया था। इधर, ईडी ने इसी मामले में कार्रवाई करते हुए दो अन्य आरोपी कोलकाता के कारोबारी अमित अग्रवाल और जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष गिरफ्तार किया था।