तीन महीने बाद भी नहीं बना मॉडल जेल मैनुअल, हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, गृह सचिव को किया तलब

झारखंड में अब तक मॉडल जेल मैनुअल तैयार न होने पर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने राज्य सरकार की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए गृह सचिव को 28 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को जेल व्यवस्था और कैदियों की दशा को लेकर स्वत: संज्ञान से जुड़े मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने पहले सभी राज्यों को एक समान मॉडल जेल मैनुअल तैयार करने का आदेश दिया था, लेकिन झारखंड सरकार अब तक इसे लागू नहीं कर पाई है।
राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि मैनुअल तैयार करने की प्रक्रिया जारी है और इसे पूरा करने के लिए कुछ और समय की जरूरत है। लेकिन अदालत ने इस जवाब से असंतुष्टि जताई और मामले की गंभीरता को देखते हुए गृह सचिव को तलब कर लिया।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करना सभी राज्यों की जिम्मेदारी है और इसमें देरी स्वीकार नहीं की जा सकती।
