Movie prime

Ranchi: विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी

जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ एसटी-एससी एक्ट से जुड़े दुमका की विशेष अदालत में चल रहे शिकायतवाद केस में झारखंड हाई कोर्ट ने पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखी है। मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस एसके द्विवेदी के कोर्ट में हुई। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता सुनीला देवी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले के अगली सुनवाई 28 नवंबर निर्धारित की है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने एक सितंबर को मामले में विधायक के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी।

विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ जामताड़ा में धरना प्रदर्शन के दौरान जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करने एवं गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए सुनीला देवी ने शिकायतवाद दर्ज करायी थी। जामताड़ा की निचली अदालत ने मामले में संज्ञान लिया था। शिकायतवाद में कहा गया था कि वर्ष 2022 में विधायक इरफान अंसारी अपने समर्थकों के साथ धरना स्थल पर पहुंचे थे और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए गली-गलौज किया और उनके टेंट और तंबू को उखाड़ कर फेंक दिया था।

बाद में यह मामला जामताड़ा की निचली अदालत से दुमका की विशेष अदालत में ट्रांसफर हो गया था, जहां यह मामला अभी लंबित है। याचिकाकर्ता इरफान अंसारी की ओर से शिकायतवाद को निरस्त करने एवं अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश को निरस्त करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है।