Ranchi: हाईकोर्ट ने सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन मामले में पीड़क कार्रवाई पर लगायी रोक
झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की ओर से सरायकेला खरसांवा के आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी (418/2014) को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिट की सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट ने सीएम हेमन्त सोरेन के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी. प्रार्थी ने अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। सीएम की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2014 में चुनाव के दौरान वह अपनी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने गए थे।
उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था. हालांकि उन पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामले की सुनवाई पूर्वी सिंहभूम की निचली अदालत में चल रही है। प्रार्थी ने अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने व उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है. बता दें कि आदित्यपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी में हेमंत सोरेन को IPC की धारा 188,506 और 125 RP एक्ट (रिप्रेजेंटेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट) की धाराओं में आरोपी बनाया गया है।