सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: झारखंड में सहायक शिक्षक नियुक्ति में केवल JTET अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका

सहायक शिक्षक नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आज यानी गुरुवार, 30 जनवरी को दिए गए इस आदेश में स्पष्ट किया गया कि झारखंड में सहायक शिक्षक बनने के लिए केवल JTET (झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। CTET (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करने वाले उम्मीदवार इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से JTET पास अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है, जबकि उन उम्मीदवारों को झटका लगा है जिन्होंने बिना JTET पास किए आवेदन दिया था। इस मामले में वरीय अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायणन और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने प्रार्थियों की ओर से पक्ष रखा।

यह मामला पहले झारखंड हाईकोर्ट में पहुंचा था, जहां कोर्ट ने कहा था कि राज्य में 26000 सहायक शिक्षकों की भर्ती में CTET और अन्य राज्यों के TET पास उम्मीदवार भी शामिल हो सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ मामला सुप्रीम कोर्ट गया, जहां अब JTET पास उम्मीदवारों के पक्ष में अंतिम निर्णय आया है। इस फैसले से झारखंड में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।