झारखंड सरकार का बड़ा कदम, राज्य की महिलाओं को अब पुलिस भर्ती में मिलेगा 33% आरक्षण

झारखंड सरकार ने महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलते हुए पुलिस भर्ती में 33 प्रतिशत आरक्षण लागू कर दिया है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
अब प्रदेश में पुलिस, उत्पाद विभाग, कक्षपाल और गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही भर्ती संयुक्त बहाली नियमावली के तहत होगी। नए नियमों के अनुसार, झारखंड पुलिस में भर्ती होने वाले कुल पदों में से 33 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण आरक्षित और अनारक्षित दोनों कोटियों में लागू होगा।
गृह विभाग की अधिसूचना के मुताबिक, पुलिस के जिलास्तरीय स्वीकृत पदों के साथ-साथ जैप और एसआईएसएफ के पद राज्यस्तरीय श्रेणी में रखे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया में जिलास्तरीय और राज्यस्तरीय रोस्टर का पालन अनिवार्य होगा। इसके अलावा, खिलाड़ियों को भी विशेष आरक्षण देने के लिए सरकार अलग से संकल्प, आदेश या अधिनियम लाएगी।

संयुक्त भर्ती नियमावली के तहत गृहरक्षक प्रशिक्षित जवानों के लिए कुल रिक्तियों का 50 प्रतिशत और सहायक पुलिस के लिए 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। यदि सहायक पुलिस श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो यह रिक्तियां अन्य श्रेणियों से भरी जाएंगी।