
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उन्हें इलाहबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया है. न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित कर लिया था. आज कोर्ट ने अपना आदेश सुनते हुए आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है.
जानकारी के अनुसार आशीष मिश्रा की ज़मानत याचिका ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट ने सख़्त टिप्पणी करते हुए कहा कि लखीमपुर मामले में 4 किसान मरे. आरोपी की गाड़ी वहां मौजूद थी, यह सबसे बड़ा तथ्य है. यह मामला जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है. आशीष मिश्र की तरफ़ से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी, पीड़ितों की तरफ से कमलजीत राखड़ा, राज्य सरकार की तरफ से AAG विनोद शाही मौजूद रहे.
वैसे बता दें इससे पहले इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई हुई थी तब अदालत ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था. लेकिन मंगलवार को हाईकोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका को रद्द कर दिया और उन्हें दोबारा जेल में भेज दिया.