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जहांगीरपुरी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

 

जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद एमसीडी की तरफ से अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने फिलहाल याथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है. अब इस मामले पर गुरुवार को फिर से सुनवाई होगी.

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आपको बता दे कि सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दाखिल की गई हैं. पहली याचिका यूपी, एमपी समेत देश के अन्य हिस्सों में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है. वहीं, दूसरी याचिका दिल्ली के जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब एमसीडी का बुलडोजर अवैध संपत्तियों और अतिक्रमण के खिलाफ नहीं चल पाएगा. 

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बता दे इस मामले को लेकर नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि निगम के द्वारा जहांगीरपुरी में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. अभी सिर्फ और सिर्फ गैरकानूनी तरीके से बनाई गई कबाड़ की दुकानों को हटाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को लेकर मेयर ने कहा कि कोर्ट के आदेशों का हम सम्मान करते हैं और उसका पालन किया जा रहा है. अभी तक सिर्फ अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण के खिलाफ ही कार्रवाई की गई है.

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