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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए अनिल देशमुख

 

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलों का सामना कर रहे महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.  अनिल देशमुख की तरफ से जेल में घर के भोजन का आवेदन दिया गया है. जिसपर अदालत की तरफ से कहा गया है कि आप पहले जेल का खाना खाइए, सही नहीं रहा, तब मैं विचार करूंगा.

आपको बता दे कि आज अनिल देशमुख की प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी खत्म हो गई थी. कोर्ट में पेश करने से पहले उनका मेडिकल कराया गया था. उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया. मुंबई की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को देशमुख की हिरासत आज तक के लिए बढ़ा दी थी. पिछली सुनवाई के दौरान ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग का विरोध करते हुए देशमुख के वकील ने पूछा कि उसने मामले में अन्य आरोपी और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया है. 

वैसे बता दे प्रवर्तन निदेशालय ने एनसीपी के नेता देशमुख को धनशोधन रोकथाम कानून के तहत एक नवंबर को गिरफ्तार किया था. विशेष अवकाशकालीन अदालत ने छह नवंबर को 71 वर्षीय देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजा था और ईडी की हिरासत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी थी. इसके एक दिन बाद ही बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को रद्द करते हुए देशमुख को 12 नवंबर तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. फिर पूर्व मंत्री को शुक्रवार को पीएमएलए की विशेष अदालत के न्यायाधीश एच एस सठभाई के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उनकी हिरासत की अवधि 15 नवंबर तक बढ़ा दी थी.